जन आधार में पारिवारिक आय के अन्तर्गत जन आधार पोर्टल में परिवार के प्रत्येक सदस्य की पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय का चालू वर्ष में एक बार ही इंद्राज निर्धारत दस्तावेज (प्रारूप संलग्न) अपलोड कराते हुए कराया जा रहा है |
उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी जन आधार में अपलोड किये गये दस्तावेज के अनुरूप सदस्यों की आय का इंद्राज लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत हो गया है तो इसे एक बारीय सही कराये जाने का प्रावधान सिस्टम में करा दिया गया है, परन्तु अपलोड किये गये आय से संबंधित दस्तावेज में कोई बदलाव नही किया जा सकेगा|
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